२०१५ के मर्डर केस में बुलंदशहर में दोषी को आजीवन कारावास
दोषी को आजीवन कारावास और ५०,००० हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई
Author
Lalit Shishodia
Published
12 August 2026
वर्ष २०१५ में, मुकेश उर्फ छोटू पुत्र शंकरलाल , निवासी हाथरस ने वादी विक्रम सिंह के परिजन लोकेश के गले में गमछा डालकर उसकी हत्या कर दी थी। २६ दिसम्बर २०१५ को थाना, शिकारपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने ३१ जनवरी २०१६ को चार्ज शीट दाखिल कर दी। १२ अगस्त २०२६ को माननीय न्यायधीश धीरेन्द्र कुमार (एडीजे -०३ जनपद बुलंदशहर) ने अभियुक्त मुकेश को दोषी पते हुए उमरकैद और ५०,००० के जुर्माने की सजा सुनाई।
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