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बालिका से रैप के आरोपी को १० हजार जुर्माना और २० साल की सजा

टॉफी के बहाने ले गया था

Author

Lalit Shishodia

Published

1 July 2026

बालिका से रैप के आरोपी को १० हजार जुर्माना और २० साल की सजा

४ वर्ष की बालिका से रैप के दोषी को कोर्ट ने २० साल की सहश्रम सजा सुनाई है। और १० हजार का जुर्माना भी रखा है। आपको घटना से अवगत कर दें, कि ४ साल की बालिका घर के बाहर खेल रही थी, तभी मोहल्ले का सागर जोशी टॉफी के बहाने से बेटी को ले गया। इस घटना को एक महिला ने देख लिया, उसने ये बात माता-पिता को बताई। माँ जब सागर के घर पहुंची टब सागर ने उन्हे डराया, धमकाया की अगर किसी से रैप की बात कही तो सबको जान से मार दूंगा और मोहल्ला से बाहर निकलवा दूंगा। इसके बाद महिला दवाई के बहाने घर से निकली और सीधा थाने पहुंचकर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार किया और मामले की जांच करके चार्ज शीट दाखिल कर दी। अदालत ने सागर जोशी को दोषी पाया और उसे २० वर्ष की कठोर सजा और १० हजार का अर्थ दंड सुनाया।

Categories:Politics